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बिफरे आरुषि के आरोपी माता पिता

१० फ़रवरी २०११

अपनी बेटी के कत्ल के आरोपी बनाए जाने के बाद आरुषि के माता पिता का कहना है कि वे सदमे की हालत में हैं और उनका भरोसा भारतीय न्याय व्यवस्था से उठ गया है. अदालत ने सीबीआई को दोनों पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया है.

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तस्वीर: AP

आरुषि-हेमराज हत्याकांड की जांच पिछले करीब तीन साल से चल रही है. हाल ही में सीबीआई ने अदालत में अर्जी दाखिल कर जांच बंद करने की इजाजत मांगी थी. जांच एजेंसी का कहना था कि उसे आरुषि के पिता डॉ. राजेश तलवार पर शक है लेकिन मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं. इसके बाद अदालत ने बुधवार को जांच एजेंसी को डॉ. राजेश तलवार और उनकी पत्नी नुपूर तलवार को आरोपी बनाने का आदेश दिया.

डॉ. तलवार का कहना है कि वह इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेंगे. इस फैसले से नाराज डॉ. राजेश तलवार ने कहा, “मुझे लगता है कि मुझे भारत में पैदा ही नहीं होना चाहिए था. यहां कोई व्यवस्था ही नहीं है. मासूम लोगों को जेल में डाल दिया जाता है. जो लोग अपराध करते हैं वे बाहर घूमते हैं.”

गाजियाबाद की अदालत के आदेश के बाद राजेश तलवार और उनकी पत्नी नुपूर तलवार बिफरे हुए थे. डेंटिस्ट डॉ. नुपूर तलवार ने समाचार चैनल एनडीटीवी से कहा, “मैं तो सदमे की हालत में हूं. इस तरह के आरोपों ने मुझे हिलाकर रख दिया है. दो साल पहले भी ऐसा ही हुआ था जब मेरे पति को आरोपी बनाया गया था. अब फिर वैसा ही हो रहा है. मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा. आप माता पिता और उनके बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं...यह तो मेरी कल्पना के ही बाहर की बात है.”

सीबीआई ने जो क्लोजर रिपोर्ट अदालत में पेश की थी, उसमें कहा गया था कि तलवार दंपती का आचरण संदेह पैदा करता है. रिपोर्ट में कहा गया कि तलवार दंपती ने घटना की जगह को साफ कर दिया था और सारे सबूत मिटा दिए थे. जांच अधिकारियों का कहना है कि आरुषि के शव के साथ भी छेड़छाड़ की गई.

इस बारे में आरुषि की मां नुपूर ने एनडीटीवी से कहा कि सीबीआई को केस की जांच घटना के डेढ़ साल बाद मिली और पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टर ने तो किसी तरह का शक जाहिर नहीं किया था. उन्होंने कहा, "मुझे नहीं पता कि यह बात कहां से आई है. डॉक्टर को तो कोई असामान्य बात नहीं मिली थी. हमने इस बारे में कई फोरेंसिक विशेषज्ञों से भी बात की है."

कोर्ट ने तलवार दंपती को हत्या, सबूत मिटाने और मकसद बनाकर वारदात करने का आरोपी माना है. उन्हें 28 फरवरी को अदालत में पेश होने के आदेश दिए गए हैं.

रिपोर्टः एजेंसियां/वी कुमार

संपादनः एस गौड़

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