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बिन लादेन के ड्राइवर को 66 माह की क़ैद

८ अगस्त २००८

ओसामा बिन लादेन के ड्राइवर सलीम हमदान को 66 महीने यानी साढ़े पांच साल की क़ैद की सज़ा सुनाई गई है. ग्वांतोनामो बे में हुए पहले फ़ैसले में हमदान को आतंकवाद का समर्थन करने का दोषी पाया गया पर साज़िश के आरोप ख़ारिज हो गए.

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बिन लादेन का ड्राइवरतस्वीर: picture-alliance/dpa

ओसामा बिन लादेन के ड्राइवर रह चुके सलीम हमदान को ग्वांतानामो बे में अमेरिकी फ़ौज की अदालत ने साढ़े पांच साल क़ैद की सज़ा सुनाई है. इस अदालत में यह पहला फ़ैसला आया है. हमदान पहले ही पांच साल की क़ैद में रह चुका है और इस तरह जल्द ही उसकी रिहाई का रास्ता साफ़ हो सकता है. हालांकि अमेरिका कई बार कह चुका है कि उसके आतंकवाद के ख़िलाफ़ युद्ध ख़त्म होने तक आतंकी संस्थाओं से जुड़े लोगों को हिरासत में रखा जा सकता है. सरकारी पक्ष ने उसके लिए 30 साल क़ैद की सज़ा की मांग की थी, जिसे अदालत ने नहीं माना. उस पर आतंकवाद का समर्थन करने का आरोप साबित हुआ लेकिन वह साज़िश रचने और इसकी वजह से हत्याओं के आरोप से बरी कर दिया गया.

Salim Hamdan
'घर चलाने के लिए की नौकरी'तस्वीर: AP

इससे पहले ग्वातोनामो बे में सुनवाई के दौरान सलीम हमदान ने कहा, 'निर्दोष लोगों की मौत पर मुझे बहुत अफसोस है. मैं नहीं जानता कि अमेरिका में मारे गए लोगों को अब क्या दिया जा सकता है. लेकिन अगर मेरी कोई गतिविधि इसके लिए दोषी है तो मैं निजी रूप माफी मांगता हूं.' इस अदालती सुनवाई का मक़सद हमदान की सज़ा तय करना है. आतंकवाद के दोषी करार हमदान को उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती थी.

जजों से सामने शांतिपूर्वक अपनी बात रखते हुए हमदान ने कहा कि उसने सिर्फ इसलिए लादेन के यहां ड्राइवर की नौकरी की क्योंकि अपना घर चलाने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी. बुधवार को अमेरिकी सेना की विशेष अदालत ने हमदान पर लगाए गए आठ आरोपों पर सुनवाई शुरू की. उसे आतंकवाद की साज़िश रचने के आरोप से तो बरी कर दिया गया. लेकिन आतंकवाद में मदद करने और हथियारों की सप्लाई के मामलों में उसे दोषी क़रार दिया गया.

11 सिंतबर 2001 को अमेरिका पर आतंकवादी हमले के फ़ौरन बाद नवंबर में हमदान को अफ़ग़ानिस्तान से गिरफ़्तार किया गया था. वह मूल रूप से यमन का नागरिक है. अमेरिकी सरकार का आरोप है कि हमदान ओसामा बिन लादेन के बेहद नजदीकी लोगों में था और उसे आतंकवादी हमलों की जानकारी थी, जबकि बचाव पक्ष के वकीलों का कहना है कि वह सिर्फ ड्राइवर के तौर पर अपनी नौकरी कर रहा था. इसलिए अदालत उसके प्रति नरमी बरते.